यूपी में मकान बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव: अब 1 रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आम जनता के लिए मकान बनवाना अब और आसान हो गया है। राज्य सरकार ने "मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि" और "मॉडल जोनिंग रेग्युलेशंस" को लागू करते हुए घर बनाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना दिया है। 

सबसे खास बात यह है कि अब 1000 वर्गफुट तक के प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए केवल 1 रुपये में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके लिए मानचित्र (मैप) की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कदम का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत देना और अनावश्यक सरकारी प्रक्रियाओं को खत्म करना है।

1000 वर्गफुट तक के प्लॉट पर राहत

अगर आपके पास 1000 वर्गफुट या इससे छोटे क्षेत्रफल का प्लॉट है, तो अब आपको मकान बनवाने के लिए नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। यह रजिस्ट्रेशन विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर किया जाएगा और इसके लिए आपको सिर्फ 1 रुपये की फीस देनी होगी।

रजिस्ट्रेशन में देना होगा यह विवरण:

प्लॉट का कुल क्षेत्रफल, मालिकाना हक के दस्तावेज, कितनी मंज़िल तक निर्माण किया जाएगा, सभी दस्तावेज़ों को स्वप्रमाणित (self-attested) कर अपलोड करना होगा

बड़े प्लॉट पर निर्माण: मानचित्र और NOC अनिवार्य

यदि प्लॉट का क्षेत्रफल 5000 वर्गफुट या उससे अधिक है, तो निर्माण के लिए प्रमाणित आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया गया नक्शा जरूरी होगा। इसके अलावा, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले 15 विभागों से एनओसी (No Objection Certificate) लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

एनओसी की समय सीमा तय

अब सभी संबंधित विभागों को 5 से 15 दिन के भीतर एनओसी जारी करनी होगी। यदि विभाग निर्धारित समय सीमा में एनओसी नहीं देते हैं, तो एनओसी स्वतः जारी मानी जाएगी। इससे पहले एनओसी प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे, लेकिन इस नई व्यवस्था से निर्माण कार्य में तेजी आएगी।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोर

विकास प्राधिकरणों को ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि आम जनता बिना किसी बिचौलिए के ऑनलाइन आवेदन कर सके। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।

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