पुराना आदेश अब संशोधित
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हालिया आदेश में पुराने नियमों में बदलाव करते हुए दिव्यांगता की श्रेणियों को अद्यतन किया गया है। यह संशोधित आदेश 15 सितंबर, 2022 से पूर्व लागू नियमों को प्रतिस्थापित करता है। अब नए मानकों के अनुसार भत्ता देने के लिए दिव्यांगता की मान्यता प्राप्त श्रेणियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शामिल किया गया है।
किन्हें मिलेगा लाभ?
वर्तमान में सरकार ने साफ किया है कि उन कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा जो RPWD Act, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित दिव्यांगता की श्रेणियों में आते हैं। इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों की मदद करना है, जो चलने-फिरने में कठिनाई, दृष्टिहीनता, मस्तिष्क संबंधी विकार या अन्य शारीरिक/मानसिक अक्षमताओं से जूझ रहे हैं। यह लाभ समान रूप से पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों के लिए लागू होगा।
सातवें वेतन आयोग के तहत राहत
सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत विभिन्न प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। जैसे कि महंगाई भत्ता, HRA, यात्रा भत्ता, बच्चों की शिक्षा सहायता, आदि। दिव्यांग कर्मचारियों को पहले से ही कुछ अतिरिक्त भत्तों का लाभ मिलता था, लेकिन परिवहन भत्ते में इस वृद्धि से उनके दैनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को सीधे सहायता मिलेगी।
सामाजिक समावेशिता की दिशा में एक कदम
यह निर्णय केवल एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि दिव्यांग कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। इससे उन्हें आत्मनिर्भरता और कार्यस्थल पर समानता का अनुभव होगा।
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