केंद्रीय कर्मचारियों को 10 दिन के अंदर करना होगा ये काम

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सितंबर 2025 का महीना बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने के लिए 30 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अपील में कहा गया है कि पात्र कर्मचारी समय रहते इस विकल्प को चुनें, ताकि उनके अनुरोधों की समय पर प्रोसेसिंग हो सके और उन्हें पेंशन से संबंधित लाभों में कोई देरी न हो।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लागू किया है। इसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। UPS का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को एक सुनिश्चित और स्थायी पेंशन उपलब्ध कराना है, जो रिटायरमेंट के बाद उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाता है।

कौन-कौन ले सकता है UPS का लाभ?

वे केंद्रीय कर्मचारी जो वर्तमान में NPS के तहत कार्यरत हैं। वे कर्मचारी जो NPS के तहत रिटायर हो चुके हैं, लेकिन पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। केवल वे कर्मचारी UPS का विकल्प चुन सकते हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मापदंडों में आते हैं।

क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?

UPS में शिफ्ट होने पर कर्मचारियों को गैर-परिभाषित लाभ (Defined Benefit) की जगह परिभाषित पेंशन (Defined Pension) मिलेगी। इससे रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह विकल्प खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो NPS की मार्केट-आधारित अस्थिरता से चिंतित हैं और एक स्थायी पेंशन योजना चाहते हैं।

अंतिम तारीख न भूलें

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2025 के बाद इस विकल्प का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे में सभी पात्र कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना विकल्प जल्द से जल्द दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करें, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट न आए।

कहां और कैसे करें आवेदन?

संबंधित विभागीय कार्यालय या HR विंग से संपर्क करें। UPS विकल्प फॉर्म भरकर उसे निर्धारित प्राधिकारी के पास जमा करें। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही और पूर्ण हों, ताकि आवेदन में कोई अड़चन न आए।

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