लाखों केंद्रीय कर्मचार‍ियों के लि‍ए बड़ी खबर, जल्दी पढ़ें!

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस महीने की 30 तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) के बीच चयन करने का आखिरी मौका दिया है। जो कर्मचारी अब तक इस विकल्प पर फैसला नहीं कर पाए हैं, उन्हें 30 सितंबर तक अपनी पसंद जाहिर करनी होगी। इस फैसले से उनके भविष्य की पेंशन व्यवस्था निर्धारित होगी।

यूपीएस और एनपीएस: क्या है फर्क?

यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) में कर्मचारियों को एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो महंगाई के साथ नियमित रूप से बढ़ती रहती है। इसे पुराने पेंशन सिस्टम की तरह समझा जा सकता है, जो पेंशन में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) बाजार आधारित है। इसमें रिटर्न अधिक हो सकता है लेकिन निवेश के जोखिम भी जुड़े होते हैं। कर्मचारियों को यह तय करना है कि वे स्थिरता पसंद करते हैं या निवेश के जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न।

स्विचिंग के नियम और शर्तें

कर्मचारी UPS से NPS में केवल एक बार स्विच कर सकते हैं, लेकिन NPS से वापस UPS में जाना संभव नहीं होगा। यह विकल्प वे रिटायरमेंट से एक साल पहले या वीआरएस (वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम) से तीन महीने पहले ही चुन सकते हैं। यदि 30 सितंबर तक कर्मचारी ने कोई निर्णय नहीं लिया, तो वे अपने मौजूदा सिस्टम में ही रहेंगे। कुछ कर्मचारी, जैसे कि जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो या जिन्होंने बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य रिटायरमेंट पाया हो, उनके लिए यह स्विचिंग ऑप्शन बंद है।

नए कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा

जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच सेवा में शामिल हुए हैं और उन्होंने एनपीएस चुना है, उन्हें 30 सितंबर तक यूपीएस में जाने का अवसर दिया गया है। साथ ही, जिन्होंने पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) फॉर्म जमा नहीं किया है, वे अपने नोडल ऑफिस में फॉर्म ए1 जमा कर सकते हैं। हालांकि, एक बार विकल्प चुन लेने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा।

यह बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसलिए, यह जरूरी है कि वे इस महीने की 30 तारीख से पहले अपने विकल्प को समझदारी से चुनें ताकि भविष्य में पेंशन संबंधी किसी भी दिक्कत से बचा जा सके। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपकी फैमिली में कोई है, तो इस खबर को समय रहते अवश्य पढ़ें और समझें। आपकी पेंशन की सुरक्षा और स्थिरता आपके चुनाव पर निर्भर करेगी।

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