सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) की ओर से जारी नए निर्देशों के बाद अब पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल होने का मौका मिलेगा।
आवेदन की तारीख के आधार पर तय होगी पात्रता
पहले पेंशन लाभ के लिए कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख को मुख्य आधार माना जाता था। नए नियम के तहत अनुकंपा नियुक्ति वाले मामलों में अब आवेदन की तारीख को महत्व दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी के परिवार ने 31 दिसंबर 2003 तक अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन किया था और वह उस समय नियमों के अनुसार योग्य था, तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनका आवेदन समय पर हो गया था, लेकिन विभागीय प्रक्रिया या अन्य कारणों से नियुक्ति बाद में हुई।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
यह सुविधा मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्हें अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी मिली थी। अनुकंपा नियुक्ति आमतौर पर तब दी जाती है जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह स्वास्थ्य कारणों से सेवा जारी नहीं रख पाता। ऐसे मामलों में परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए नौकरी दी जाती है। अब पेंशन नियमों में बदलाव से लंबे समय से परेशान कई कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
NPS से OPS में आने का मिलेगा मौका
नई व्यवस्था के बाद पात्र कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से हटकर पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत आ सकेंगे। इससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन सुरक्षा को लेकर अधिक भरोसा मिलेगा। कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि जिन मामलों में देरी कर्मचारियों की वजह से नहीं हुई, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। सरकार के इस कदम को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।

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