मूल बकाया जमा करने पर ब्याज माफ
ओटीएस के तहत पात्र भवन स्वामियों को लंबित मूल गृहकर, जलकर और सीवरकर जमा करना होगा। मूल राशि जमा करने पर उससे जुड़े ब्याज और सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। योजना का लाभ 1 अप्रैल 2026 तक के बकाये पर लिया जा सकेगा।
आवासीय से लेकर व्यावसायिक तक
इस योजना के दायरे में आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाली संपत्तियां शामिल हैं। व्यक्तिगत करदाताओं के अलावा सरकारी विभाग, स्वायत्तशासी संस्थाएं और सार्वजनिक उपक्रम भी इसका लाभ उठा सकेंगे।
किस्तों में भुगतान की सुविधा
सरकार ने बकाया चुकाने वालों को किस्तों की सुविधा भी दी है। योजना लागू होने के 30 दिनों के भीतर कम से कम एक-तिहाई मूल बकाया जमा करना होगा। इसके बाद बाकी राशि दो मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी। हालांकि पूरा मूल बकाया तीन महीने के भीतर चुकाना जरूरी होगा।
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकेगा। संबंधित नगरीय निकाय अपनी वेबसाइट या विशेष पोर्टल के जरिए आवेदन स्वीकार करेंगे। आवेदन मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर निस्तारण करने का प्रावधान है। सरकार का उद्देश्य पुराने बकायेदारों को राहत देने के साथ-साथ नगरीय निकायों की राजस्व वसूली को भी बढ़ाना है। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक विशेष जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को योजना की जानकारी दी जाएगी।
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