बिहार सरकार का बड़ा फैसला, जमीन मालिकों के लिए आई खुशखबरी

पटना। बिहार में ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप की जमीन के मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य मंत्रिमंडल ने जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण से जुड़ी रोक को लेकर अहम फैसला लिया है। अब विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के बाद संबंधित जमीन के लेन-देन पर लगी रोक प्रभावी नहीं रहेगी। इससे जमीन मालिक तय नियमों के तहत अपनी जमीन बेच या दूसरे के नाम कर सकेंगे।

12 शहरों में विकसित हो रही टाउनशिप

राज्य सरकार ने बिहार में कुल 12 ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई है। इनमें पटना, सोनपुर, छपरा, सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, गयाजी और डेहरी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में विकास योजना के मुताबिक ही जमीन का इस्तेमाल और निर्माण किया जाएगा।

पाटलिपुत्र टाउनशिप में पहले ही मिली अनुमति

पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप के मामले में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक पहले ही हटाई जा चुकी है। यहां विकास योजना का प्रारूप प्रकाशित हो चुका है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि टाउनशिप के पूरे क्षेत्र में जमीन के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण पर अब रोक नहीं है।

हालांकि, जमीन खरीदने के बाद निर्माण करने के लिए संबंधित विकास योजना और निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसमें भू-उपयोग, सड़क, भवन निर्माण, खुले स्थान और अन्य विकास कार्यों से जुड़े मानक शामिल हैं।

0 comments:

Post a Comment