यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू

लखनऊ – उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। प्रदेश के छह प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों – लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी – में अब एकीकृत बिल प्रणाली लागू कर दी गई है। इससे अब नागरिकों को गृह कर, जल कर, जल मूल्य और सीवर कर के अलग-अलग बिल भरने की झंझट से मुक्ति मिलेगी।

नगर विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब इन छह नगर निगम क्षेत्रों में एक ही वार्षिक बिल के माध्यम से चारों करों का भुगतान किया जा सकेगा। यह बिल नागरिकों को एकमुश्त, अर्द्धवार्षिक या त्रैमासिक किश्तों में चुकाने की सुविधा भी देगा।

ई-नगर सेवा पोर्टल से होगा भुगतान

नवीन प्रणाली के तहत सभी संबंधित सेवाएं ई-नगर सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगी। उपभोक्ता इस पोर्टल पर लॉगिन कर न सिर्फ अपना बिल देख सकेंगे, बल्कि ऑनलाइन भुगतान और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी पा सकेंगे। वहीं, जिन नागरिकों को डिजिटल माध्यम से परेशानी होती है, वे नगर निगम के निर्धारित काउंटरों से भी भुगतान कर सकेंगे।

समय से भुगतान पर मिलेगी छूट

प्रमुख सचिव नगर विकास, अमृत अभिजात ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जो करदाता निर्धारित तिथि से पूर्व पूरा भुगतान करेंगे, उन्हें नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। वहीं, भुगतान में देरी करने पर वर्तमान नियमों के तहत अधिभार लागू रहेगा।

होगा एकीकृत डेटा बेस का निर्माण

नई व्यवस्था के तहत नगर निगम और जलकल विभाग मिलकर एकीकृत डेटाबेस तैयार करेंगे, जिसमें प्रत्येक संपत्ति की पहचान संख्या, जल कनेक्शन और सीवरेज कनेक्शन की पूरी जानकारी शामिल होगी। यह आंकड़े वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले तीन माह में एकत्र किए जाएंगे।

निगम कार्यालयों में हेल्प डेस्क की व्यवस्था

नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे, जहां वे बिलिंग और भुगतान से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान पा सकेंगे। नगर विकास विभाग ने निर्देश दिए हैं कि इस प्रणाली को लागू करने की पाक्षिक समीक्षा नगरीय निकाय निदेशक द्वारा की जाए, ताकि क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

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