खतौनी में गलती? यूपी में अब ऑनलाइन करें सुधार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ों में सुधार की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल और डिजिटल हो गई है। यदि आपकी खतौनी में अंश (हिस्सेदारी) से जुड़ी कोई त्रुटि है, तो अब आपको तहसीलों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके अंतर्गत आप ऑनलाइन माध्यम से खतौनी में अंश सुधार करवा सकते हैं।

बता दें की इस सुविधा से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और ग्रामीण जनता को आसानी से न्याय मिल सकेगा। नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर कोई भी नागरिक अपनी खतौनी में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है।

ऑनलाइन अंश सुधार की प्रक्रिया:

1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://bor.up.nic.in/ पर जाएं।

2. 'भूलेख खतौनी अंश सुधार' पोर्टल चुनें: वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध 'भूलेख खतौनी अंश सुधार' विकल्प पर क्लिक करें।

3. ऑनलाइन आवेदन करें: पोर्टल खुलने के बाद आपसे खतौनी से संबंधित आवश्यक जानकारी मांगी जाएगी। सही विवरण भरकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करें।

4. जांच और सत्यापन: आपके आवेदन को लेखपाल और राजस्व निरीक्षक द्वारा जमीनी स्तर पर जांचा जाएगा। वे आवेदन की सच्चाई और आवश्यक दस्तावेज़ों का सत्यापन करेंगे।

5. अंतिम अनुमोदन: सत्यापन के बाद तहसीलदार आपके आवेदन को अंतिम स्वीकृति देंगे।

6. अभिलेखों में संशोधन: अनुमोदन के बाद, राजस्व निरीक्षक खतौनी में सुधार दर्ज करेंगे और संशोधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराएंगे।

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