इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के एडीजी (बजट/अपील/कल्याण) कमल किशोर सिंह ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अब सरकारी कार्य से यात्रा या तबादले की स्थिति में पुलिसकर्मियों को रेल, सड़क और हवाई मार्ग से यात्रा के लिए वेतन स्तर के अनुसार प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
यात्रा भत्ते की पात्रता इस प्रकार तय:
वेतन स्तर 8 से 10 वाले पुलिसकर्मी अब अनुमति मिलने पर हवाई यात्रा कर सकेंगे।
वेतन स्तर 6 से 12 तक के कर्मियों को एसी सेकंड क्लास ट्रेन यात्रा की पात्रता होगी।
वेतन स्तर 5 और उससे नीचे के पुलिसकर्मियों को बस या ऑटो यात्रा का भत्ता दिया जाएगा।
होटल में ठहराव की नई दरें:
राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के आवास भत्तों को भी उनकी पोस्टिंग और वेतन के अनुरूप संशोधित किया है।
वेतन स्तर 5 व इससे कम: पटना में ₹500, अन्य शहरों में ₹300 प्रतिदिन।
वेतन स्तर 6 से 9: पटना में ₹1500, अन्य शहरों में ₹1000।
वेतन स्तर 11 से 13A: पटना में ₹3500, अन्य शहरों में ₹2500।
वेतन स्तर 14 और उससे ऊपर: पटना में ₹5000 और अन्य शहरों में ₹4000 प्रतिदिन की दर से भुगतान होगा।
स्थानीय यात्रा भत्ता भी हुआ स्पष्ट:
नए दिशा-निर्देशों में स्थानीय यात्रा के लिए भी स्पष्ट दरें तय की गई हैं। बस में यात्रा पर वास्तविक किराया मिलेगा।टैक्सी: ₹20 प्रति किमी, एसी टैक्सी: ₹23 प्रति किमी, निजी कार: ₹15 प्रति किमी, ऑटो: ₹10 प्रति किमी, दोपहिया वाहन: ₹5 प्रति किमी
समय पर भुगतान की व्यवस्था:
सरकार ने भत्तों के भुगतान में देरी रोकने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया भी तय की है। हर महीने की 3 तारीख तक भत्ते का विवरण भेजना होगा। 25 तारीख तक बिल तैयार करना अनिवार्य होगा। अगले महीने की 7 तारीख तक संबंधित कर्मी को भुगतान कर देना होगा।
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