केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme - UPS) के तहत विकल्प चुनने की समयसीमा को तीन महीने बढ़ा दिया है। अब पात्र मौजूदा और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा दिवंगत कर्मचारियों के जीवनसाथी 30 सितंबर, 2025 तक इस योजना के तहत विकल्प चुन सकेंगे।

आपको बता दें की इससे पहले यह समयसीमा 30 जून, 2025 निर्धारित की गई थी। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा 19 मार्च, 2025 को अधिसूचित किए गए नए नियमों के तहत यह सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

क्या है एकीकृत पेंशन योजना (UPS)?

यह योजना उन केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए लाई गई है जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसा लाभ देने के उद्देश्य से UPS का विकल्प दिया जा रहा है। इसके माध्यम से कर्मचारी अपने पेंशन विकल्प को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं।

क्यों किया गया समयसीमा में विस्तार?

कर्मचारी संगठनों और हितधारकों द्वारा उठाई गई मांगों के मद्देनज़र सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें। कई कर्मचारी संगठनों ने यह भी सुझाव दिया था कि प्रक्रिया को समझने और दस्तावेज़ एकत्र करने में अधिक समय लग रहा है।

क्या करना होगा कर्मचारियों को?

पात्र कर्मचारियों को योजना के तहत विकल्प चुनने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। उन्हें संबंधित विभाग में आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ स्वैच्छिक रूप से आवेदन देना होगा। विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही विभागों को जारी किए जाएंगे।

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