क्या है UPS स्कीम?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है, जो उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लक्षित करती है जो NPS के अंतर्गत सेवाएं दे चुके हैं या वर्तमान में दे रहे हैं। UPS के तहत पात्र पेंशनधारकों को न केवल उनके NPS लाभ मिलते रहेंगे, बल्कि अतिरिक्त पेंशन और एकमुश्त भुगतान (लंप सम) भी प्रदान किया जाएगा।
कौन होगा पात्र?
1 .वर्तमान कर्मचारी: जो 1 अप्रैल 2025 तक केंद्र सरकार की सेवा में हैं और NPS के तहत आते हैं।
2 .नव-नियुक्त कर्मचारी: जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार में नियुक्त होंगे।
3 .सेवानिवृत्त कर्मचारी: जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं, या सेवा समाप्ति के नियम 56(j) के अंतर्गत बाहर किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, यदि किसी पात्र कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है और उसने UPS के लिए विकल्प नहीं चुना था, तो उसका वैध विवाहित जीवनसाथी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
क्या लाभ मिलेंगे?
1 .एकमुश्त भुगतान: अंतिम मूल वेतन और उस पर देय महंगाई भत्ते (DA) का एक-दसवां हिस्सा, प्रत्येक पूर्ण छह महीने की योग्य सेवा के आधार पर।
2 .मासिक पेंशन टॉप-अप: UPS के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन और देय महंगाई राहत से NPS की एन्युइटी को घटाकर जो अंतर बचेगा, वह टॉप-अप के रूप में दिया जाएगा।
3 .बकाया पेंशन पर ब्याज: पात्र लाभार्थियों को बकाया राशि पर PPF दर के अनुसार साधारण ब्याज (Simple Interest) भी मिलेगा।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया दो माध्यमों में की जा सकती है: UPS पोर्टल पर जाकर (वेबसाइट: www.npscra.nsdl.co.in/ups.php) लॉगइन कर आवेदन फॉर्म भरें। लाभार्थी अपने निकटतम ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) से संपर्क कर निर्धारित फॉर्म जमा करें।
फॉर्म B2 – NPS सब्सक्राइबर के लिए
फॉर्म B4 या B6 – वैध जीवनसाथी के लिए
आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है।
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