अब शिक्षक 15 जून तक एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 20 जून को तबादला सूची जारी कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 जून के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए जिन शिक्षकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें पोर्टल पर जाकर समय रहते प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
नई तबादला नीति में बड़ा बदलाव
राज्य सरकार ने 24 मई को तबादला नीति जारी की थी, जिसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब एक जिले से दूसरे जिले (अंतर-जनपदीय) तबादले के लिए पांच साल की सेवा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे पहले शिक्षक को किसी जिले में कम से कम पांच साल की सेवा पूरी करनी होती थी, तभी वह दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए पात्र होता था।
ट्रांसफर प्रक्रिया दो स्तरों पर
जिले के भीतर तबादले की प्रक्रिया जिलाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा की जाएगी। जबकि अंतर-जनपदीय ट्रांसफर पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बन सके।
किसे होगा सबसे अधिक लाभ?
नई नीति का लाभ खासकर महिला शिक्षकों, दिव्यांग शिक्षकों और उन शिक्षकों को मिलेगा, जिन्हें पारिवारिक या चिकित्सकीय कारणों से स्थानांतरण की आवश्यकता है। सेवा की बाध्यता हटने से युवा शिक्षकों को भी मनचाहे जिले में स्थानांतरण का मौका मिलेगा।
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