यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 30 जून तक अंतिम मौका!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा संचालित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को 30 जून 2025 तक का समय दिया गया है। यह योजना मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कार्यरत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन का लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

आपको बता दें की केंद्र सरकार की इस पहल को कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। UPS उन कर्मचारियों के लिए एक बार का विकल्प है जो स्थायित्व और निश्चित मासिक आय की उम्मीद कर रहे हैं।

UPS क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम, NPS का एक वैकल्पिक मॉडल है जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन, महंगाई भत्ता, और अन्य पेंशन सुविधाएं प्रदान करता है। यह योजना पारंपरिक पेंशन मॉडल से प्रेरित है और कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन देती है।

कौन कर सकता है आवेदन?

UPS में वे सभी केंद्रीय कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं: जो 1 अप्रैल 2025 तक NPS के तहत सेवा में हैं। या जो 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन दोनों श्रेणियों के कर्मचारी इस योजना में शामिल होने के पात्र माने जाएंगे।

UPS के मुख्य लाभ

गारंटीड पेंशन रिटायरमेंट के बाद

महंगाई भत्ता समय-समय पर संशोधित दरों पर

अन्य संभावित सरकारी लाभ और सुविधाएं

आर्थिक दृष्टि से अधिक स्थिर और सुरक्षित भविष्य

आवेदन प्रक्रिया

UPS में शामिल होने के लिए कर्मचारियों को अपने विभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा। सभी विभागों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं और कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते नोडल अधिकारियों से संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

अंतिम तिथि: 30 जून 2025

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विकल्प एक बार के लिए उपलब्ध है। यदि कोई पात्र कर्मचारी 30 जून 2025 तक UPS को अपनाने का विकल्प नहीं चुनता, तो वह स्वतः ही NPS के तहत बना रहेगा और भविष्य में UPS में स्थानांतरण का अवसर नहीं मिलेगा।

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