बिहार में विधवा को ₹1100 दे रही सरकार, ऐसे करें आवेदन

पटना। बिहार सरकार ने राज्य की गरीब और असहाय विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत अब पात्र महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन दी जा रही है। पहले यह राशि सिर्फ 400 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2025 से लागू कर दिया गया है। इस फैसले से हजारों विधवा महिलाओं को राहत मिली है और उनके दैनिक खर्चों में मदद मिल रही है।

योजना का उद्देश्य क्या है

इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज की उन विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना है, जो गरीबी के कारण जीवनयापन में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। नियमित पेंशन के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विधवा महिलाओं को दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

कितनी राशि और कैसे मिलेगी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को हर महीने 1100 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है। भुगतान की प्रक्रिया राज्य स्तर से PFMS सिस्टम के जरिए पूरी की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ

महिला बिहार की स्थायी निवासी हो

आवेदक महिला विधवा हो

आयु 40 से 79 वर्ष के बीच हो

महिला बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से संबंधित हो

किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो

इन सभी शर्तों को पूरा करने पर ही महिला इस योजना के लिए पात्र मानी जाती है।

आवेदन कैसे करें

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल रखी गई है। पात्र महिला आवेदन फॉर्म भरकर उस पर हस्ताक्षर करें, जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन ब्लॉक कार्यालय स्थित RTPS काउंटर पर जमा करें, आवेदन जमा करने के बाद RTPS काउंटर से एक रसीद प्राप्त होगी, जिसे संभालकर रखें, आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होने की जानकारी SMS या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी आवेदन स्वीकृत होने पर पहचान पत्र और रसीद दिखाकर RTPS काउंटर से स्वीकृति आदेश प्राप्त किया जा सकता है। 

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