यूपी में शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर, 1 अप्रैल से नई रेट लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शराब प्रेमियों के लिए महंगी शराब का समय आ गया है। राज्य सरकार ने साल 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य आबकारी विभाग के लिए 71,278 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य हासिल करना है। 

वहीं, प्रदेश में शराब की दुकानों, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों की लाइसेंस फीस में 7.5% से 10% तक की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही दुकानदारों को अधिक मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू (MGR) देना होगा। जिसके कारण वह ग्राहकों से बढ़ी हुई कीमतों के जरिए वसूल करेंगे।

नई कीमतें कब से लागू होंगी

नई आबकारी नीति 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगी। यानी नए वित्त वर्ष की शुरुआत से शराब की कीमतें पहले से अधिक हो जाएंगी, जबकि 31 मार्च तक पुराने रेट्स ही प्रभावी रहेंगे।

शराब के दामों में वृद्धि

देसी शराब: देसी शराब की कीमत में प्रति बोतल 5 से 8 रुपये तक का इजाफा किया गया है। उदाहरण के लिए, 36% तीव्रता वाली देसी शराब अब 173 रुपये में बिकेगी, जो पहले 165 रुपये में मिलती थी।

अंग्रेजी शराब: नई नीति के तहत उत्तर प्रदेश में ब्रांड के अनुसार अंग्रेजी शराब की कीमतें 10 से 40 रुपये प्रति बोतल तक बढ़ सकती हैं।

बीयर: बीयर पर भी 7.5% तक की ड्यूटी और लाइसेंस फीस बढ़ाई गई है, जिससे कैन और बोतलों की कीमतों में भी उछाल देखने को मिलेगा।

नई 100ml मिनी बोतल: सरकार ने पहली बार 100ml की मिनी बोतल बाजार में पेश करने का निर्णय लिया है, .इस मिनी पैक की कीमत 50 रुपये तय की गई है और इसका उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री को रोकना और कम मात्रा में शराब चाहने वाले उपभोक्ताओं के लिए विकल्प प्रदान करना है।

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