यूपी में पुरानी पेंशन का अपडेट: कर्मचारियों के लिए जरूरी जानकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुराने पेंशन विकल्प से जुड़े कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। राज्य में उन कर्मचारियों का एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) खाता 28 फरवरी को बंद किया जाएगा, जिन्होंने 28 मार्च 2005 से पहले नियुक्ति प्राप्त की थी और जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना था।

पुरानी पेंशन विकल्प और अंतिम तिथि

यह निर्णय विधान परिषद में पूछताछ के दौरान सामने आया, जब सपा एमएलसी डॉ. मान सिंह यादव ने इस विषय में प्रश्न किया। उत्तर देते हुए संसदीय कार्य राज्यमंत्री जसवंत सैनी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 थी। एनपीएस खाता बंद करने की नई तिथि अब 28 फरवरी निर्धारित की गई है।

क्या होगा अब

28 फरवरी के बाद एनपीएस में जमा की गई राशि सीधे जीपीएफ (गवर्नमेंट प्रॉविडेंट फंड) खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने समय पर विकल्प प्रस्तुत नहीं किया या जिनके नियुक्ति प्राधिकारियों ने आदेश समय पर जारी नहीं किए।

समझें पूरी बात

पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए यह एक निर्णायक तिथि है। 28 फरवरी के बाद एनपीएस खाता बंद होने से जमा धनराशि अपने जीपीएफ खाते में चले जाएगी। इसीलिए सभी संबंधित कर्मचारियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। यह अपडेट राज्य कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी है।

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