लाइसेंस अनिवार्य, नियमों का उल्लंघन भारी
नए नियमों के तहत, केवल लाइसेंसधारी ही मांस बेच सकेंगे। जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह कदम सड़क किनारे और बाजार में खुले में मांस बिकने की समस्या को रोकने के लिए उठाया गया है।
दुकानों में नए मानक लागू
नियमों के अनुसार, लाइसेंसधारी दुकानदारों को अपनी दुकानों को शीशे या पर्दों से ढकना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सड़क किनारे मांस लटकाकर या खुले में बिक्री पर पूरी तरह रोक है। दुकानों में काले शीशे लगाने का निर्देश भी दिया गया है ताकि बाहर से मांस दिखाई न दे।
संवेदनशील क्षेत्रों में दुकानों पर प्रतिबंध
सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्कूल, धार्मिक स्थल या अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के पास मांस की दुकान नहीं खोली जा सकेगी। नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों की दुकान बंद कर दी जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, दुकानों से उत्पन्न अपशिष्ट को नगर निगम द्वारा उठाने योग्य बनाना भी अनिवार्य है, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े।

0 comments:
Post a Comment