मौजूदा पेंशन नियम कायम रहेंगे
लोकसभा में उठाए गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन ‘केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021’ के तहत ही जारी रहेगी। वित्त अधिनियम, 2025 का भाग-IV केवल मौजूदा नियमों और सिद्धांतों को मान्य करने (validate) के उद्देश्य से है। इसका मतलब यह है कि पेंशनभोगियों को कोई नुकसान या कटौती नहीं होगी।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब आएंगी?
सरकार ने बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर, 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग की सिफारिशें वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़ी सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए लागू होंगी। पेंशन में कोई बदलाव तभी किया जाएगा जब आयोग की सिफारिशें आएंगी और सरकार उन्हें मंजूरी देगी।
पहले रिटायर हुए कर्मचारियों का क्या होगा?
जो कर्मचारी 31 दिसंबर, 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भी प्रक्रिया समान होगी। पेंशन का रिविजन आयोग की रिपोर्ट आने और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी कर्मचारी अभी ही सीधे लाभ नहीं ले सकेगा, लेकिन आयोग की सिफारिश आने के बाद संशोधन उनके लिए भी लागू होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या है संदेश?
इस बयान से साफ हो गया है कि मौजूदा पेंशनभोगियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा और उनकी पेंशन संरचना सुरक्षित रहेगी। वित्त मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भरोसा दिलाया है कि नियमों में कोई अचानक बदलाव नहीं किया जाएगा।

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