बच्चों के पासपोर्ट की अवधि में बदलाव
15 साल से कम उम्र के बच्चों के सामान्य 36 पेज वाले पासपोर्ट की वैधता अब अधिकतम 5 साल या 18 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, उतनी रहेगी। यानी बच्चे के 18 साल पूरे होने से पहले पांच साल की अवधि खत्म हो जाए तो पासपोर्ट उसी अवधि तक मान्य रहेगा। नाबालिगों के लिए पांच साल या 18 वर्ष तक की वैधता का प्रावधान पासपोर्ट नियमों में भी दर्ज है।
पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा
नई फीस के तहत सामान्य 36 पेज के वयस्क पासपोर्ट के लिए शुल्क ₹2,500 और 60 पेज के लिए ₹3,500 है। तत्काल सेवा में यही शुल्क क्रमशः ₹5,000 और ₹6,000 हो गया है। नाबालिगों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1,750, जबकि तत्काल सेवा की फीस ₹4,250 बताई गई है। इसके अलावा तत्काल सेवा, री-इश्यू, पासपोर्ट में बदलाव और कुछ अन्य सेवाओं के लिए भी संशोधित शुल्क लागू होगा।
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को छूट
नए पासपोर्ट के आवेदन पर 8 साल तक के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को बेसिक पासपोर्ट फीस में 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान जारी है। आधिकारिक निर्देशों के मुताबिक यह छूट नए पासपोर्ट आवेदन पर लागू होती है, री-इश्यू पर नहीं।
यानी पासपोर्ट बनवाने या तत्काल सेवा लेने से पहले आवेदकों को नई शुल्क व्यवस्था और अपनी श्रेणी के हिसाब से लागू नियम जरूर देख लेने चाहिए। आधिकारिक आवेदन और जानकारी के लिए Passport Seva पोर्टल का ही इस्तेमाल करें।

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