कृषि विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, अनुदान पाने के लिए किसानों को दो श्रेणियों में जमानत राशि जमा करनी होगी। ₹10,001 से ₹1 लाख तक के अनुदान वाले यंत्रों के लिए ₹2,500, जबकि ₹1 लाख से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए ₹5,000 जमानत तय की गई है।
कैसे मिलेगा लाभ?
कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु ई-लाटरी सिस्टम लागू किया गया है। यदि किसी योजना के लिए लक्ष्य से अधिक आवेदन आते हैं, तो किसानों का चयन डिजिटल लाटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों को इसकी जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भेजी जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया:
किसान विभागीय पोर्टल पर जाकर स्वयं बुकिंग करेंगे।
₹10,000 तक के यंत्रों के लिए बुकिंग के 10 दिन के भीतर बिल अपलोड करना होगा।
समय पर बिल अपलोड न करने पर बुकिंग स्वतः निरस्त हो जाएगी।
₹10,000 से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए पोर्टल पर कम से कम दो सप्ताह तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
चयन के बाद किसानों को जमा की गई जमानत राशि छह माह के भीतर वापस कर दी जाएगी।
कौन-कौन से यंत्र होंगे शामिल?
इस योजना में शामिल हैं: ट्रैक्टर से जुड़े कृषि यंत्र, थ्रेसिंग फ्लोर,फार्म मशीनरी बैंक, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, छोटे गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि। दरअसल इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को सुलभ, सस्ते और आधुनिक कृषि संसाधन उपलब्ध कराकर खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाना है।
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