बिहार में 'बिजली कनेक्शन' को लेकर बड़ा अपडेट

पटना। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। अब राज्य के महानगरों में बिजली कनेक्शन तीन दिनों, नगर निगम क्षेत्रों में सात दिनों और ग्रामीण इलाकों में अधिकतम 15 दिनों के भीतर दिया जाएगा। यह निर्णय बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने हाल ही में लिया है, जिससे बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया में मनमानी समाप्त होगी और उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द सुविधा मिलेगी।

पुराने और नए नियमों में बड़ा बदलाव

पहले जहां तत्काल कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को दोगुनी राशि चुकानी पड़ती थी, वहीं अब नियत समय सीमा के भीतर कनेक्शन देने के लिए बिजली कंपनियों को बाध्य किया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं होता है, तो बिजली कंपनियों पर प्रतिदिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना कंपनियों को समय पर सेवा देने के लिए प्रेरित करेगा।

डिजिटल प्रक्रिया का आगमन

आयोग के निर्णय के अनुसार, अब उपभोक्ता नया बिजली कनेक्शन, नाम में संशोधन, भार में बढ़ोतरी या कमी जैसे आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकेंगे। इसके लिए एक समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया जाएगा, जिससे आवेदन करना और उसकी प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जबकि ऑफलाइन आवेदन किए जाने पर वह 24 घंटे के भीतर वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा। इससे आवेदन की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी।

सरलतापूर्ण आवश्यकताएं

नए नियमों के तहत, 10 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के लिए केवल आवेदन पत्र के साथ पहचान प्रमाणपत्र देना होगा। यदि पहचान प्रमाणपत्र पर कनेक्शन स्थल का पता पहले से दर्ज है, तो आवेदक को स्वामित्व प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को और सरल बनाएगा।

0 comments:

Post a Comment