आवेदन वापसी की प्रक्रिया
वे शिक्षक जो ऐच्छिक तबादला आवेदन वापस लेना चाहते हैं, अपने ई-शिक्षा कोष लॉगइन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके निम्न प्रक्रिया अपनाकर आवेदन वापस ले सकते हैं। इसके लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगइन करें। "रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड" विकल्प पर क्लिक करें। "ट्रांसफर एप्लिकेशन फॉर्म" खोलें। "Withdraw Your Application" बटन पर क्लिक कर आवेदन वापस लें।
किन्हें मिलेगा लाभ?
वे शिक्षक जिनका जिला पहले से आवंटित हो चुका है, वे भी आवेदन वापस ले सकते हैं। यहां तक कि वे शिक्षक जिन्हें विद्यालय भी आवंटित हो गया है, उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी। आवेदन वापस लेते ही संबंधित शिक्षक का नाम पोर्टल पर आवंटित स्कूल से हटा दिया जाएगा और उस पद को रिक्त मान लिया जाएगा।
वापसी के बाद की स्थिति
जो शिक्षक तबादला आवेदन वापस लेंगे, उन्हें अपने वर्तमान विद्यालय में ही पदस्थापित माना जाएगा। वहीं, जो शिक्षक आवेदन वापस नहीं लेंगे, उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा 15 जून तक विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। इसके बाद 20 जून तक उन्हें संबंधित पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। 23 जून से 30 जून के बीच इन शिक्षकों को नव आवंटित विद्यालय में योगदान देना होगा।
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