बिहार में शिक्षकों को फिर बड़ी सौगात: पढ़ें डिटेल्स

पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक नई और क्रांतिकारी व्यवस्था लागू की है, जिससे अब शिक्षक आपसी सहमति से अपना स्थानांतरण (ट्रांसफर) करवा सकेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत शिक्षक न केवल दो-दो की जोड़ी में, बल्कि 10 तक के समूह में आपस में स्कूल बदल सकते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षकों को उनकी सुविधा और पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुसार स्थानांतरण की स्वतंत्रता देना है।

क्या है नई ट्रांसफर व्यवस्था?

बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, यह नई ट्रांसफर प्रणाली 10 जुलाई से पूरे जुलाई महीने तक सक्रिय रहेगी। इसमें शिक्षा विभाग की राज्य या जिला स्तर की कोई भूमिका नहीं होगी। शिक्षक स्वयं ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी करेंगे।

ट्रांसफर की मुख्य विशेषताएं:

1 .स्वैच्छिक और आपसी सहमति पर आधारित तबादला: इस व्यवस्था में शिक्षक एक-दूसरे के साथ आपसी सहमति से ट्रांसफर कर सकेंगे।

2 .2 से 10 शिक्षकों का समूह: कम से कम दो और अधिकतम दस शिक्षक मिलकर एक समूह बना सकते हैं, जो एक-दूसरे के स्थान पर ट्रांसफर होंगे।

3 .कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं: इस नई व्यवस्था में कोई जिला स्थापना समिति या राज्य मुख्यालय की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।

4 .पूरा प्रोसेस ऑनलाइन: इस व्यवस्था के तहत तबादले के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉगिन करके शिक्षक यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

ट्रांसफर की प्रक्रिया:

शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। वहां वे अपने विषय और श्रेणी के अन्य ट्रांसफर इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। सूची पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल या जिला स्तर पर उपलब्ध होगी। इच्छुक शिक्षक दो या अधिकतम 10 सदस्यीय समूह बनाकर ट्रांसफर का चयन करेंगे। ओटीपी आधारित सत्यापन से मोबाइल नंबर प्राप्त होंगे, जिससे शिक्षक आपस में बातचीत कर सकेंगे। तय होने पर पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। आवेदन के 3 दिन के भीतर ट्रांसफर आदेश जारी होगा। 7 दिनों के भीतर सभी शिक्षकों को नए स्कूल में योगदान देना होगा।

ध्यान देने योग्य बातें:

यदि समूह में किसी एक शिक्षक ने योगदान नहीं किया, तो पूरे समूह का ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था केवल जुलाई माह के लिए लागू रहेगी, अतः इच्छुक शिक्षक समय रहते आवेदन करें। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।

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