बिहार में अब घर बैठे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस

पटना — अब बिहार के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के लिए परिवहन कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट Parivahan.gov.in और सारथी पोर्टल के माध्यम से आवेदक अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही आवेदन कर सकते हैं।

यह सुविधा राज्य भर में लागू कर दी गई है, जिससे हजारों लोगों को लाभ होगा और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समय की बचत करने वाली होगी। हालांकि, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले लर्निंग लाइसेंस अनिवार्य है।प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाइसेंस डाक द्वारा घर भेजा जाएगा।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन — चरण दर चरण प्रक्रिया

Parivahan वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, https://parivahan.gov.in पर लॉग इन करें।

सारथी पोर्टल पर क्लिक करें: वेबसाइट के भीतर "Sarathi" सेक्शन में जाएं और वहीं से लॉग इन करें।

राज्य के रूप में बिहार चुनें: ड्रॉप-डाउन मेन्यू से बिहार को सेलेक्ट करें।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें: "Apply for Driving License" के विकल्प पर क्लिक करें।

विवरण भरें: नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर जैसे आवश्यक विवरण भरें।

दस्तावेज अपलोड करें: पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पासपोर्ट), पता प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, लर्निंग लाइसेंस आदि स्कैन करके अपलोड करें।

शुल्क का भुगतान करें: निर्धारित शुल्क को ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करें।

स्लॉट बुक करें: ड्राइविंग टेस्ट के लिए सुविधा अनुसार समय और तारीख का चयन करें।

ड्राइविंग टेस्ट दें और पास करें: निर्धारित केंद्र पर जाकर टेस्ट दें। पास होने पर कुछ ही दिनों में आपका ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए घर पहुंच जाएगा।

0 comments:

Post a Comment