केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस नियम में बदलाव

नई दिल्ली। अगर आप केंद्र सरकार में नौकरी करने की सोच रहे हैं या जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार ने ड्रेस अलाउंस को लेकर नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो 1 जुलाई 2025 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।

क्या है ड्रेस अलाउंस?

ड्रेस अलाउंस एक प्रकार की वार्षिक राशि होती है जो उन सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहननी होती है। यह अलाउंस प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जुलाई माह में एकमुश्त दिया जाता है, चाहे कर्मचारी ने कब भी ज्वाइन किया हो।

नया नियम क्या कहता है?

सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, अब 1 जुलाई 2025 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस पूरे वर्ष के बजाय मासिक अनुपात में मिलेगा। यानी उन्हें उतने महीनों के लिए अलाउंस दिया जाएगा, जितने महीने वे संबंधित वित्तीय वर्ष में सेवा में रहेंगे।

उदाहरण से समझें नया नियम:

मान लीजिए यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अक्टूबर 2025 में ज्वाइन करता है, तो उस वित्तीय वर्ष में वह अक्टूबर से अगले वर्ष जून तक यानी 9 महीने सेवा में रहेगा। ऐसे में उसे सालाना ड्रेस अलाउंस का 9/12वां हिस्सा ही मिलेगा।

किन पर लागू होगा यह नियम?

1 .यह नियम केवल नए भर्ती कर्मचारियों पर लागू होगा।

2 .बता दें की 1 जुलाई 2025 से पहले नियुक्त हो चुके कर्मचारियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3 .यह बदलाव उन सेवाओं के लिए है जहाँ ड्रेस/यूनिफॉर्म अनिवार्य है, जैसे कि पुलिस, पैरामिलिट्री, रेलवे, रक्षा से जुड़ी सेवाएं आदि।

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