EWS प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है और उसके पास किसी भी प्रकार की बड़ी अचल संपत्ति नहीं है। यह सर्टिफिकेट केवल उन लोगों को दिया जाता है जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में नहीं आते।
जानिए कैसे करें EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
चरण 1: तहसील या CSC केंद्र पर जाएं
EWS सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी तहसील कार्यालय या जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाना होगा। वहां मौजूद अधिकारियों से आवेदन प्रक्रिया की जानकारी लें।
चरण 2: आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
तहसील कार्यालय या CSC सेंटर से EWS सर्टिफिकेट का आवेदन फॉर्म लें। CSC केंद्रों पर आपको फॉर्म भरने में सहायता भी मिल सकती है।
चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें
फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भरनी होती है: आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पूरा पता, पारिवारिक वार्षिक आय का विवरण, संपत्ति का विवरण
चरण 4: जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करें
फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र (मान्यता प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी), संपत्ति के कागजात, पासपोर्ट साइज फोटो, स्वघोषणा पत्र, पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो), निवास प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल) आदि।
चरण 5: आवेदन जमा करें
सभी दस्तावेज़ों और भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को तहसील कार्यालय में जमा करें। CSC केंद्र के माध्यम से भी आप आवेदन जमा कर सकते हैं।
चरण 6: सत्यापन प्रक्रिया
तहसीलदार या अन्य राजस्व अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेंगे। पात्रता की पुष्टि होने पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
चरण 7: प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा
सत्यापन के बाद, EWS प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। आम तौर पर यह प्रक्रिया 7 से 30 दिनों में पूरी हो जाती है।
प्रमाण पत्र की वैधता
EWS प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, तो आप इसे आसानी से नवीनीकृत (Renew) कर सकते हैं।
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