वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदक का भारत का नागरिक होना और बिहार में स्थायी पता होना जरूरी है। साथ ही उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण, उम्र प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो को JPG, JPEG या PDF फॉर्मेट में तैयार रखना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वोटर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाना होगा। वेबसाइट पर अकाउंट बनाकर ‘फॉर्म 6’ भरना होता है, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता, आधार नंबर और अन्य जानकारी देनी होती है। दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और मिलने वाले रेफरेंस नंबर को सुरक्षित रखें।
आवेदन स्वीकार होने के बाद वोटर कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाता है। सत्यापन पूरा होने पर पहले डिजिटल वोटर कार्ड जारी किया जाता है और फिर कुछ दिनों में फिजिकल कार्ड भी आवेदक के घर डाक द्वारा भेज दिया जाता है। वोटर आईडी कार्ड न केवल मतदान के लिए जरूरी है, बल्कि यह पहचान पत्र के रूप में कई सरकारी सेवाओं और दस्तावेज़ों के लिए भी आवश्यक है। इसलिए सभी योग्य नागरिकों को इसे बनवाना चाहिए।
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