यूपी में 'कर्मचारियों' के लिए नया फरमान: छुट्टी नियमों में बड़ा बदलाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को अवकाश लेने के लिए मानव संपदा पोर्टल का ही उपयोग करना होगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए पोर्टल पर पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है।

पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी विभागों के कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें। इसके बिना छुट्टी की प्रक्रिया मान्य नहीं होगी। मुख्य सचिव ने बताया कि कार्मिक विभाग समय-समय पर इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करता रहा है, लेकिन समीक्षा में यह पाया गया कि कई विभागों में नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया है।

सभी विभागों को भेजा गया पत्र

इस निर्देश को लागू करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी कर्मचारियों का मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाए। अवकाश की पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही संपन्न हो। छुट्टी से जुड़ी औपचारिकताएं डिजिटल तरीके से पूरी की जाएं।

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। मानव संपदा पोर्टल के जरिए कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा। छुट्टी की स्वीकृति प्रक्रिया पारदर्शी होगी। अनियमितताओं और कागजी प्रक्रिया में देरी को कम किया जा सकेगा। विभागीय निगरानी आसान होगी। यह कदम ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज को तकनीक के जरिए अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है।

0 comments:

Post a Comment