1 अक्टूबर से घर-जमीन खरीदने वालों को बड़ी राहत! TAN का झंझट खत्म, ऐसे जमा होगा TDS

नई दिल्ली। अगर आप किसी NRI या विदेश में रहने वाले व्यक्ति से मकान, प्लॉट या जमीन खरीद रहे हैं, तो 1 अक्टूबर 2026 से आपके लिए टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया आसान होने वाली है। CBDT के नए बदलाव के तहत ऐसे मामलों में सिर्फ TDS काटने के लिए अलग से TAN लेने की जरूरत नहीं होगी।

PAN से पूरी होगी TDS की प्रक्रिया

पहले NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को TDS से जुड़ी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए TAN के लिए आवेदन करना पड़ता था। नए नियम में यह अतिरिक्त प्रक्रिया हटा दी गई है। अब खरीदार अपने PAN के जरिए TDS की औपचारिकताएं पूरी कर सकेगा।

Form 141 का होगा इस्तेमाल

TDS जमा करने और उसकी जानकारी देने के लिए Form 141 का इस्तेमाल किया जाएगा। यह चालान-कम-स्टेटमेंट के तौर पर काम करेगा। खरीदार PAN लॉगिन के माध्यम से TDS की रकम जमा करने के साथ जरूरी रिपोर्टिंग भी कर सकेगा।

TDS की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई

ध्यान देने वाली बात यह है कि बदलाव TAN की जरूरत को लेकर है, TDS काटने के नियम को लेकर नहीं। NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर कानून के अनुसार जितना TDS बनता है, खरीदार को वह रकम काटकर निर्धारित समय में सरकार के पास जमा करनी होगी।

प्रॉपर्टी खरीदते समय रखें ध्यान

डील फाइनल करने से पहले विक्रेता का NRI स्टेटस, PAN और लागू TDS दर सही तरीके से जांच लेना जरूरी है। इससे TDS की गणना और भुगतान के दौरान गलती की संभावना कम होगी। नए बदलाव से खास तौर पर उन खरीदारों के लिए प्रक्रिया सरल होगी जिन्हें पहले TAN के लिए अलग आवेदन करना पड़ता था।

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