केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इन इलाकों में 6 माह के लिए लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के कुछ संवेदनशील इलाकों में आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 यानी अफस्पा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के चिन्हित क्षेत्रों में अफस्पा की अवधि को 1 अक्टूबर से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में केंद्र की ओर से गजट अधिसूचना भी जारी की गई है।

मणिपुर के ज्यादातर हिस्से में जारी रहेगा अफस्पा

अधिसूचना के अनुसार मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित करने की व्यवस्था आगे भी लागू रहेगी। हालांकि, राज्य के पांच जिलों के कुल 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को अफस्पा के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी इन इलाकों में कानून की विशेष व्यवस्था लागू नहीं होगी, जबकि बाकी अधिसूचित क्षेत्रों में यह छह महीने तक प्रभावी रहेगा।

नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी विस्तार

नगालैंड के नौ जिलों में अफस्पा की अवधि अगले छह महीने के लिए बढ़ाई गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में भी इसे जारी रखा गया है। इसके अलावा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थाना क्षेत्रों को भी अधिसूचना में शामिल किया गया है।

अफस्पा किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किए जाने की स्थिति में सशस्त्र बलों को कानून के तहत कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। सरकार संबंधित इलाकों में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के आधार पर इसकी अवधि बढ़ाने या इसमें बदलाव करने का फैसला करती है। ताजा आदेश भी इसी समीक्षा प्रक्रिया के बाद जारी किया गया है।

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