पहले 15 अक्टूबर 2026 तक थी व्यवस्था
पुराने नियमों के तहत रेलवे में खाली गैर-राजपत्रित पदों के अलावा अस्पतालों और डिस्पेंसरी के पैरामेडिकल पदों तथा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में इंस्ट्रक्टर और सीनियर इंस्ट्रक्टर जैसे पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों को संविदा पर रखने का प्रावधान था। इसकी अवधि 15 अक्टूबर 2026 को समाप्त होनी थी।
अब दो साल के लिए बढ़ाई गई अवधि
रेलवे बोर्ड की समीक्षा के बाद इस व्यवस्था को आगे जारी रखने का फैसला किया गया है। अब 15 अक्टूबर 2026 से 15 अक्टूबर 2028 तक जरूरत पड़ने पर अनुभवी सेवानिवृत्त रेलकर्मियों की सेवाएं ली जा सकेंगी। हालांकि, दोबारा नियुक्ति केवल जरूरी परिस्थितियों में उचित जांच-पड़ताल के बाद ही की जाएगी।
पेंशन के आधार पर अलग होंगे नियम
संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के मानदेय, भत्ते और अवकाश से जुड़े नियम उनकी पेंशन व्यवस्था के अनुसार तय होंगे। OPS के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय के 9 दिसंबर 2020 के दिशा-निर्देश लागू होंगे, जबकि NPS वाले कर्मचारियों के मामले में 18 अक्टूबर 2023 के निर्देशों के अनुसार शर्तें तय की जाएंगी। रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाकी नियम और शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी।

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