यूपी में बड़ा फैसला! स्कूल-कॉलेज के 500 मीटर दायरे में होगा लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ाने की तैयारी की है। इसके तहत स्कूल और कॉलेजों के आसपास 500 मीटर तक के क्षेत्र को ‘ड्रग फ्री जोन’ के रूप में प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नशे के हॉट स्पॉट की लगातार निगरानी और वहां विशेष कार्रवाई पर जोर दिया गया है।

हॉट स्पॉट पर लगातार रखी जाएगी नजर

राज्य स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों में चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित निगरानी की जाए। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों की बैठकें भी लगातार आयोजित करने को कहा गया है।

स्कूल-कॉलेजों में नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता और नशा मुक्ति अभियान चलाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखने के साथ-साथ प्रभावित लोगों की काउंसलिंग और पुनर्वास व्यवस्था को मजबूत करना है।

10 जिलों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित

पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर लखनऊ, कानपुर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, शामली, बाराबंकी, सहारनपुर और सोनभद्र को प्रमुख हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में हाई वैल्यू टारगेट की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।

सरकार ने नशे की तस्करी के नेटवर्क, स्रोत और वितरण व्यवस्था पर कार्रवाई के साथ अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों की पहचान और जब्ती में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। इससे स्कूल-कॉलेजों के आसपास नशे की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ने की उम्मीद है।

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