कौन ले सकता है लाभ?
1 .उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2 .जीवनकाल में केवल एक बार ही यह अनुदान प्रदान किया जाएगा।
3 .भारत सरकार, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी या व्यक्तिगत प्रयासों से यात्रा पूर्ण की हो।
4 .यदि किसी यात्री की मृत्यु यात्रा के दौरान हो जाती है, तो पति/पत्नी या आश्रित अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिस पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए यात्रा पूर्ण करने वाले श्रद्धालुओं को धर्मार्थ कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.updharmarthkarya.in पर यात्रा की पूर्णता के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
आवश्यक दस्तावेज:
नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट व वीजा की प्रति, यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, अन्य आवश्यक दस्तावेज। ध्यान दें: कोई भी आवेदन भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
आवेदन की समीक्षा और अनुदान का भुगतान
आवेदन पत्र और संलग्न दस्तावेजों की सत्यता की जांच लखनऊ स्थित धर्मार्थ कार्य निदेशालय द्वारा की जाएगी। दस्तावेज सही पाए जाने पर ₹1 लाख की अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यदि दस्तावेजों में कोई गलती या त्रुटि पाई जाती है, तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजी जाएगी।
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