कौन उठा सकता है लाभ?
इस योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके कमाऊ सदस्य की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच थी और उसकी असमयिक मृत्यु हो गई हो। पात्रता के लिए आय सीमा निम्न प्रकार है: ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय ₹46,080 तक, जबकि शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय ₹56,460 तक।
75 दिन में भुगतान की समय-सीमा
राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक पात्र परिवार को 75 दिनों के भीतर लाभ मिलना चाहिए। यदि किसी कारणवश यह समय सीमा पार होती है, तो मामले को लंबी प्रक्रिया में डालने की बजाय जिला स्तरीय समिति से त्वरित अनुमोदन लेकर भुगतान कर दिया जाएगा। इससे लाभार्थियों को प्रदेश स्तर की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
आकस्मिक स्थिति में भी मदद संभव
बता दें की अगर किसी परिवार को तत्काल सहायता की जरूरत है, तो जिलाधिकारी (DM) की अनुमति से आकस्मिक सहायता भी दी जा सकती है। इस तरह योजना में मानवीय संवेदना और प्रशासनिक तत्परता दोनों का समावेश किया गया है।
वहीं, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अब इस योजना के तहत पात्र परिवारों को कमाऊ मुखिया की मृत्यु पर 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता 75 दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस योजना को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है ताकि जरूरतमंदों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और उन्हें समय पर सहायता मिल सके।
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