गृह विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय चयन वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक उत्पन्न हुई कुल 4,543 रिक्तियों के सापेक्ष सीधी भर्ती प्रक्रिया में लागू किया जाएगा। यह छूट उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली 1992 के अंतर्गत दी जा रही है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस छूट को भविष्य में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में उदाहरणस्वरूप नहीं माना जाएगा।
अग्निवीरों को भी मिला बड़ा लाभ
यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को भी पुलिस भर्ती में आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यूपी पुलिस में सिपाही, पीएसी, सिपाही घुड़सवार और फायरमैन जैसे पदों पर अब 20 फीसदी पद अग्निवीरों के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगे। इसके साथ ही, अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में भी तीन साल की छूट दी जाएगी। अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को आयु सीमा से घटाया जाएगा, जिससे उन्हें प्रतियोगिता में बेहतर मौका मिल सके।
पिछली सिपाही भर्ती में भी मिली थी छूट
यह पहली बार नहीं है जब यूपी सरकार ने आयु सीमा में राहत दी हो। दिसंबर 2023 में आयोजित हुई सिपाही भर्ती में भी अभ्यर्थियों को तीन साल की आयु छूट दी गई थी। यह कदम तब उठाया गया था जब करीब पांच वर्षों तक पुलिस विभाग में कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई थी, जिससे लाखों उम्मीदवार ओवरएज हो चुके थे। कोरोना महामारी की वजह से भी भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हुई थीं।
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