यूपी में शिक्षकों के लिए जरूरी निर्देश, तुरंत पढ़ें!

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बीएड उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए अब ब्रिज कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के निर्देशों के तहत, इन शिक्षकों को नियुक्ति के दो वर्षों के भीतर यह कोर्स पूरा करना होगा। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तेजी से कदम उठाए गए हैं। अब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) इस कोर्स की जिम्मेदारी संभालेगा।

NIOS ने अपने आधिकारिक बयान में घोषणा की है कि जुलाई और अगस्त 2025 से इस ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगा और इसकी अवधि छह महीने रखी गई है।

क्यों जरूरी है यह कोर्स?

NCTE के नियमों के मुताबिक, बीएड डिग्रीधारकों को केवल माध्यमिक नहीं, बल्कि प्राथमिक स्तर पर भी पढ़ाने के लिए उपयुक्त बनाना आवश्यक है। इसके लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया गया है, जिससे शिक्षक प्राथमिक शिक्षा की विशेषताओं, बाल मनोविज्ञान और समावेशी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की समझ विकसित कर सकें।

बड़ी संख्या में शिक्षक अब भी कोर्स से वंचित

प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हजारों बीएड उत्तीर्ण शिक्षक अब तक यह कोर्स पूरा नहीं कर सके हैं। इससे उनकी नियुक्ति की वैधता पर भी सवाल उठने लगे थे। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब इस दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया है।

कैसे करें आवेदन?

NIOS द्वारा संचालित इस कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही NIOS की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इच्छुक शिक्षक समय रहते जुलाई-अगस्त 2025 में पंजीकरण कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट विजिट करें। 

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