बिहार में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा अपडेट

पटना। बिहार सरकार ने नागरिक सेवाओं को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2025’ को मंजूरी दे दी गई है। यह नई नियमावली वर्ष 1999 से लागू पुराने नियमों को पूरी तरह बदल देगी और राज्य भर में जन्म-मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को डिजिटल, त्वरित और अधिक सुलभ बनाएगी।

डिजिटल प्रमाण पत्र की सुविधा

नई नीति के तहत बिहार के नागरिकों को अब डिजिटल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। यह प्रमाण पत्र कंप्यूटरीकृत प्रणाली से निर्गत किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी।

गांव स्तर पर सेवा उपलब्ध

अब ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। पंचायत सचिव को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। इससे हजारों ग्रामीणों को सीधी राहत मिलेगी।

जन्म प्रमाण पत्र नियम:

30 दिन के भीतर आवेदन: पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण पत्र सीधे जारी किया जाएगा।

30 दिन से 1 वर्ष के भीतर: प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रमाण पत्र बनेगा।

1 वर्ष से अधिक देरी पर आवेदन: प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) के पास आवेदन देना होगा।

मृत्यु प्रमाण पत्र नियम:

मृत्यु के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। प्रमाण पत्र पंचायत सचिव या संबंधित नगर निकाय रजिस्ट्रार कार्यालय से निर्गत होगा।

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