कर्मचारियों के लिए क्या है नई व्यवस्था?
राज्य सरकार ने संशोधित एनपीएस को वैकल्पिक बनाया है। यानी पात्र कर्मचारी चाहें तो मौजूदा NPS के बजाय नई संशोधित योजना को चुन सकते हैं। यह व्यवस्था केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर तैयार की गई है। सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, जो कर्मचारी कम से कम 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होंगे, उन्हें उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिलेगा। इसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा, जिससे समय-समय पर पेंशन राशि बढ़ती रहेगी।
10 से 20 साल सेवा वालों को भी लाभ
जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 से 20 साल के बीच होगी, उनकी पेंशन सेवा अवधि के अनुपात में तय की जाएगी। वहीं, 10 साल से कम सेवा करने वाले कर्मचारियों को इस योजना के तहत पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने न्यूनतम पेंशन भी तय की है। 10 साल या उससे अधिक सेवा देने वाले कर्मचारियों को कम से कम 7,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
परिवार पेंशन की भी सुविधा
नई योजना में परिवार को भी सुरक्षा देने की व्यवस्था की गई है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को मूल पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा परिवार पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ महंगाई राहत भी दी जाएगी।
रिटायरमेंट पर क्या मिलेगा?
संशोधित योजना के तहत रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि का ढांचा भी अलग होगा। कर्मचारियों को अपने पेंशन फंड का 60 प्रतिशत हिस्सा सरकार के पास जमा करना होगा, जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि से एन्युटी योजना खरीदी जाएगी। इसी आधार पर नियमित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी रकम हाथ में नहीं मिलेगी, बल्कि नियमित मासिक पेंशन पर ज्यादा जोर रहेगा।
पुरानी निकासी लौटानी होगी
यदि किसी कर्मचारी ने पहले NPS फंड से पैसा निकाला है और अब वह संशोधित योजना अपनाना चाहता है, तो उसे वह राशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर पेंशन लाभ में कटौती की जा सकती है।
कब तक चुन सकते हैं विकल्प?
सरकार ने पात्र कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2026 तक इस नई योजना को चुनने का मौका दिया है। इसके बाद तय समयसीमा समाप्त हो जाएगी। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना जैसी स्थिर और सुरक्षित पेंशन की मांग कर रहे थे। ऐसे में 50 प्रतिशत पेंशन और DA जैसी सुविधाओं को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

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