यूपी के 10 जिलों में लागू होंगे जमीन के नए सर्किल रेट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 10 प्रमुख जिलों में जल्द ही नए सर्किल रेट लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को जिलाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सर्किल रेट से जुड़ी आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है, वहां संशोधित दरों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

इन 10 जिलों में लागू होंगे नए सर्किल रेट:

लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर, बलरामपुर, बुलंदशहर, झांसी, कन्नौज, कुशीनगर। इन जिलों में सर्किल रेट पुनरीक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। अब शासन से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इन दरों को अधिसूचित कर दिया जाएगा।

अब तक 51 जिलों ने पूरी की प्रक्रिया

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के 51 जिलों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। वहीं, एटा, शामली और कौशांबी में 9 जून तक नए सर्किल रेट जारी होने की संभावना है। इसके अलावा 11 अन्य जिलों में आपत्तियां प्रकाशित की जा चुकी हैं और निस्तारण की प्रक्रिया जारी है।

जमीन की कीमतों पर पड़ेगा सीधा असर

सर्किल रेट में बदलाव का असर सीधे तौर पर जमीन की खरीद-फरोख्त, स्टांप शुल्क, और रजिस्ट्रेशन फीस पर पड़ेगा। सर्किल रेट बढ़ने से जहां सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा, वहीं आम नागरिकों को जमीन खरीदने में ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।

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