स्थानांतरण के लिए अंक निर्धारण की श्रेणियाँ
सामान्य महिला आवेदक: सभी महिला आवेदकों को स्थानांतरण प्रक्रिया में 10 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे।
स्वयं दिव्यांगता की स्थिति: दिव्यांग शिक्षकों को 10 से 20 अंक उनकी विकलांगता की गंभीरता के अनुसार दिए जाएंगे।
राजकीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक: जिन्हें राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया है, उन्हें 10 अंक मिलेंगे।
दोनों पति-पत्नी यदि सरकारी सेवा में हैं: ऐसे मामलों में, परिवार को एक साथ रखने के उद्देश्य से आवेदक को 100 अंक दिए जाएंगे।
58 वर्ष या उससे अधिक आयु के शिक्षक: सेवा के अंतिम वर्षों में स्थिरता देने हेतु इस आयु वर्ग के शिक्षकों को 100 अंक मिलेंगे।
पति/पत्नी यदि सेना या अर्धसैनिक बल में कार्यरत हैं: ऐसे आवेदकों को 100 अंक दिए जाएंगे। यह प्रावधान उन शिक्षकों के लिए है जिनका पारिवारिक जीवन स्थान की बाध्यता के कारण प्रभावित होता है।
कैंसर, एड्स जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक: गंभीर और जानलेवा बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को भी 100 अंक प्रदान किए जाएंगे, ताकि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाओं वाले स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सके।
आश्रित यदि दिव्यांग अथवा गंभीर रोग से ग्रसित हो: ऐसे मामलों में शिक्षकों को 10 अंक दिए जाएंगे, जिससे वे अपने आश्रित की देखभाल बेहतर ढंग से कर सकें।
विधवा या तलाकशुदा महिला शिक्षक: ऐसे शिक्षक जिनकी पारिवारिक स्थिति विशेष है, उन्हें 10 अंक प्रदान किए जाएंगे।
10 या अधिक वर्षों की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक: प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 10 अंक तक। यह लंबी सेवा की मान्यता के रूप में दिया जाता है।
80% से अधिक परीक्षाफल प्राप्त करने वाले शिक्षक: जिन शिक्षकों के पढ़ाए गए विषय का परीक्षाफल 80 प्रतिशत से अधिक रहा है, उन्हें 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा।
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