क्या है एस्मा?
एस्मा (ESMA) एक केंद्रीय कानून है जिसे अत्यावश्यक सेवाओं को बाधित होने से रोकने के लिए लागू किया जाता है। इसके तहत सरकार को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी सेवा क्षेत्र में हड़ताल या विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा सके, यदि उससे जनजीवन या सार्वजनिक सुविधाएं प्रभावित होती हों।
क्यों लागू किया गया एस्मा?
ऊर्जा विभाग को आशंका है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में बिजलीकर्मी एक बार फिर बड़े पैमाने पर हड़ताल कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो प्रदेश की बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे जनजीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है। पिछली बार यह कानून दिसंबर 2024 में छह महीनों के लिए लागू किया गया था, जिसकी अवधि अब अगले छह महीनों के लिए और बढ़ा दी गई है।
कहां-कहां लागू हुआ एस्मा?
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने राज्य की सभी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में एस्मा लागू कर दिया है: पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम (PVVNL), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (DVVNL), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (PVVNL), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम (MVVNL), केस्को (KESCO), इन सभी क्षेत्रों में अब हड़ताल, विरोध या कार्य बहिष्कार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
मुख्य प्रावधान:
बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति
हड़ताल से पहले कर्मचारियों को सरकारी नोटिस देना अनिवार्य
किसी भी प्रकार की कार्य बहिष्कार या सामूहिक अवज्ञा पर रोक
हड़ताल या विरोध प्रदर्शन पर 6 महीने की जेल या जुर्माने का प्रावधान
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