बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सभी 38 जिलों में लागू, लोगों को खुशखबरी!

पटना: बिहार सरकार ने क्रीमीलेयर रहित यानी NCL प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब पात्र लोगों को NCL प्रमाण पत्र के लिए पहले से अलग-अलग जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र बनवाने की अनिवार्यता नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है।

सीधे बन सकेगा NCL प्रमाण पत्र

सरकार के नए निर्देश के मुताबिक पात्र आवेदक सीधे NCL प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उन्हें पहले कई दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी और प्रमाण पत्र तैयार कराने में लगने वाला समय भी कम हो सकता है।

NCL में दर्ज होगी जाति और आवास

NCL प्रमाण पत्र में आवेदक की जाति और पते से जुड़ी जानकारी भी दर्ज रहती है। ऐसे में सरकार के निर्देश के अनुसार इसे संबंधित मामलों में जाति और आवास प्रमाण पत्र के तौर पर भी मान्य किया जा सकता है।

माता-पिता की आय को लेकर भी राहत

NCL की आय सीमा तय करने में माता-पिता के वेतन और कृषि से होने वाली आय को जोड़ने को लेकर भी नियम स्पष्ट किए गए हैं। विभाग ने केंद्र सरकार के संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है।

सभी जिलों में लागू होगी यह पूरी व्यवस्था

सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। नई व्यवस्था से NCL प्रमाण पत्र बनवाने वाले पात्र लोगों को अलग-अलग प्रमाण पत्रों के लिए बार-बार आवेदन करने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।

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