बिहार में वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से पहले करा लें ये जरूरी काम

पटना। बिहार में वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपके वाहन का निबंधन पहले ऑफलाइन तरीके से हुआ है, तो उसकी बैकलॉग एंट्री 31 दिसंबर 2026 तक कराना जरूरी होगा। निर्धारित समय के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं कराने पर वाहन का पुराना निबंधन अमान्य घोषित किया जा सकता है।

परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए वाहन मालिकों से समय रहते बैकलॉग एंट्री कराने की अपील की है। विभाग के मुताबिक, पुराने ऑफलाइन रिकॉर्ड को डिजिटल व्यवस्था में दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

इन कागजातों की पड़ेगी जरूरत

बैकलॉग एंट्री के लिए वाहन मालिकों को कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इनमें फॉर्म-21, फॉर्म-22, बिक्री एवं रिटेल इनवायस और वाहन के पहले बीमा से संबंधित कागजात शामिल हैं। इसके अलावा निबंधन प्रमाण-पत्र यानी फॉर्म-23 और वाहन मालिक का आधार कार्ड भी मांगा जा सकता है।

ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन

वाहन मालिक बैकलॉग एंट्री के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। विभागीय ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी यह सुविधा उपलब्ध है। इसलिए वाहन मालिकों को आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए और जरूरी दस्तावेजों के साथ जल्द आवेदन कर देना चाहिए।

समय सीमा के बाद बढ़ सकती है परेशानी

विभाग ने साफ किया है कि 31 दिसंबर 2026 के बाद जिन ऑफलाइन पंजीकृत वाहनों की बैकलॉग एंट्री नहीं हो पाएगी, उनका निबंधन अमान्य किया जा सकता है। ऐसे में वाहन मालिकों के लिए समय रहते रिकॉर्ड अपडेट कराना बेहद जरूरी है।

डिजिटल रिकॉर्ड से मिलेगी सुविधा

बैकलॉग एंट्री के बाद पुराने वाहन रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम में उपलब्ध हो जाएंगे। इससे दस्तावेजों के सत्यापन में आसानी होगी और रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही गलत या फर्जी दस्तावेजों की पहचान करने में भी विभाग को मदद मिलेगी।

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