यूपी में अब मनमर्जी से कर्मचारियों को नहीं निकाल सकेंगी कंपनियां, योगी सरकार का बड़ा फैसला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी और वेतन से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने करीब 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत कंपनियों और एजेंसियों की मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश की गई है।

नौकरी से निकालने पर पहले होगी जांच

नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारी को हटाना अब पहले की तरह आसान नहीं होगा। किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने से पहले संबंधित मामले की जांच की व्यवस्था की गई है। इससे बिना उचित प्रक्रिया के नौकरी जाने का खतरा कम होगा।

हर महीने समय पर खाते में आएगी सैलरी

कर्मचारियों को वेतन सीधे बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है। सैलरी महीने की 1 से 5 तारीख के बीच खाते में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कर्मचारियों के EPF और ESI से जुड़े योगदान को भी व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा।

वेतन से नहीं कटेगा सर्विस चार्ज

नई व्यवस्था में आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों के वेतन से सर्विस चार्ज काटने पर भी रोक लगाई गई है। इससे कर्मचारियों को अपनी तय सैलरी का पूरा लाभ मिलने की उम्मीद है।

परिवार को भी मिलेगा सुरक्षा का सहारा

नई व्यवस्था के तहत दुर्घटना बीमा की सुविधा भी दी जा रही है, जिसमें 40 लाख रुपये तक का कवर शामिल है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों को भी आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।

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