बिहार में जमीन खरीदारों को बड़ी राहत, सरकार ने दी खुशखबरी

न्यूज डेस्क। बिहार के दरभंगा में जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए राहत की खबर है। मिथिला सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर जमीन की रजिस्ट्री पर चल रहा भ्रम अब काफी हद तक दूर हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने स्पष्ट किया है कि छह मौजों की शहरी जमीन टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में नहीं आती। ऐसे में इन जगहों पर नियमों के अनुसार जमीन का लेनदेन किया जा सकता है।

इन छह मौजों को मिली राहत

विभाग के अनुसार वासुदेवपुर, बेलादुल्लाह, गंगवाड़ा, गोविंदपुर, बलभद्रपुर और बेलाशंकर की शहरी भूमि टाउनशिप के विशेष क्षेत्र से बाहर है। इससे इन इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर होने की उम्मीद है।

बाजितपुर में अलग-अलग नियम

बाजितपुर में जमीन की स्थिति थाना नंबर के आधार पर अलग है। थाना नंबर 285 की भूमि टाउनशिप में शामिल नहीं है, जबकि थाना नंबर 532 की जमीन टाउनशिप क्षेत्र में आती है। इसलिए दोनों जगह जमीन की खरीद-बिक्री के नियम अलग रहेंगे।

रजिस्ट्री से पहले दस्तावेज जांचना जरूरी

विभाग के स्पष्टीकरण से निबंधन कार्यालय को जमीन की स्थिति तय करने में आसानी होगी। हालांकि, जमीन खरीदने से पहले संबंधित खेसरा, खाता, जमाबंदी, भूमि की प्रकृति और अन्य प्रतिबंधों की जांच करना जरूरी होगा। केवल मौजा के टाउनशिप से बाहर होने के आधार पर हर भूखंड की रजिस्ट्री स्वतः मान्य नहीं मानी जाएगी।

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