बिहार में जमीन के कागजात होंगे अपडेट, रैयतों के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई पहल शुरू की है। विभाग के सचिव जय सिंह ने मृत रैयतों की जमाबंदी उनके उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करने का निर्देश दिया है। सभी राजस्व कर्मचारियों को अपने हलका में हर महीने कम से कम 5 ऐसे मामलों का निपटारा करने को कहा गया है।

त्रुटिपूर्ण जमाबंदी भी होगी दुरुस्त

विभाग ने गलत या अधूरे जमीन रिकॉर्ड की पहचान कर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को कहा गया है कि राजस्व अभिलेखों को अपडेट और त्रुटिरहित बनाने के लिए मामलों का अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

मापी में रैयत की गैरमौजूदगी से नहीं रुकेगा काम

जमीन की मापी की तय तारीख पर रैयत के मौजूद नहीं रहने पर भी प्रक्रिया रोकने के निर्देश नहीं हैं। मापी की तारीख की जानकारी रैयत को व्यक्तिगत रूप से और मोबाइल के जरिए देने के साथ पंचायत भवन और अंचल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

अतिक्रमण के मामलों की ऑनलाइन निगरानी

लंबित अतिक्रमण वादों को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के जरिए ऑनलाइन संचालित करने का निर्देश दिया गया है। विभाग का उद्देश्य जमीन से जुड़े रिकॉर्ड और राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी लाना है। इससे रैयतों को अपने भूमि संबंधी कागजात दुरुस्त कराने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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