CM सम्राट का ऐलान, बिहार में अंतरजातीय विवाह करने वालों को बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। बिहार में अंतरजातीय विवाह करने वाले पात्र दंपतियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्थिक सहायता बढ़ाने का ऐलान किया है। नई घोषणा के मुताबिक, SC-ST वर्ग की महिला के अंतरजातीय विवाह करने पर राज्य सरकार 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी।

पहले कितनी मिलती थी सहायता?

अब तक बिहार सरकार की ओर से अंतरजातीय विवाह के लिए एक लाख रुपये की सहायता दिए जाने की व्यवस्था थी। इसके अलावा केंद्र की ओर से भी आर्थिक मदद का प्रावधान बताया गया है। राज्य सरकार द्वारा अपनी सहायता राशि बढ़ाए जाने से पात्र दंपतियों को पहले के मुकाबले ज्यादा आर्थिक सहयोग मिलेगा।

क्यों लिया गया फैसला?

सरकार का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के साथ सामाजिक भेदभाव को कम करना है। इस कदम को महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शादी के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता नए दंपतियों को शुरुआती दौर में आर्थिक सहारा दे सकती है।

आवेदन कैसे होगा?

घोषणा के बाद अब लोगों को आधिकारिक दिशा-निर्देश का इंतजार है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 2.5 लाख रुपये की सहायता के लिए आवेदन कहां करना होगा, कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे और पात्रता की पूरी शर्तें क्या होंगी। इसलिए अभी इसे आर्थिक सहायता बढ़ाने की घोषणा के तौर पर देखा जाना चाहिए। सरकार की आधिकारिक गाइडलाइन जारी होने के बाद आवेदन और भुगतान की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट होगी।

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