यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बुढ़ापे में मिलेगी 3 हजार रुपये पेंशन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है। यानी सालभर में किसान को कुल 36,000 रुपये की पेंशन मिलती है।

किसान के योगदान के बराबर सरकार भी देगी राशि

यह योजना अंशदान पर आधारित है। किसान की उम्र के हिसाब से मासिक योगदान तय किया गया है। 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ने पर 55 रुपये प्रति माह, जबकि 40 साल की उम्र में शामिल होने पर 200 रुपये प्रति माह जमा करने होते हैं। किसान जितना योगदान करता है, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी अपनी ओर से देती है।

मृत्यु के बाद जीवनसाथी को भी लाभ

योजना के तहत पेंशन पाने वाले किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसके जीवनसाथी को 1,500 रुपये प्रति माह पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान है।

कौन किसान ले सकता है लाभ?

इस योजना में 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसान शामिल हो सकते हैं। किसान के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए। वहीं EPFO, ESIC या NPS जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी और आयकरदाता किसान इसके लिए पात्र नहीं हैं।

ऐसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन से जुड़े दस्तावेज यानी खतौनी की जरूरत होगी। किसान चाहें तो आधिकारिक पोर्टल पर Self Enrollment के जरिए खुद भी आवेदन कर सकते हैं। PM-Kisan सम्मान निधि पाने वाले किसान चाहें तो अपने अंशदान की राशि उसी से कटवाने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

0 comments:

Post a Comment