6 लाख रुपये तक का ऋण
योजना के तहत छह लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। समय पर किस्तों का भुगतान करने वाले पात्र किसानों को सरकार की ओर से ब्याज पर 5 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।
लंबे समय के लिए मिलेगा कर्ज
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में किसानों को दीर्घकालिक ऋण देने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य किसानों को खेती में जरूरी पूंजी निवेश करने और अपनी आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए सस्ती वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है।
किन किसानों को मिल सकता है लाभ?
योजना मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है। लाभ लेने के लिए किसान का उत्तर प्रदेश का निवासी होना और उसके पास कृषि योग्य भूमि होना जरूरी होगा। ऋण और अनुदान की वास्तविक पात्रता संबंधित बैंक और योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार तय होगी।
सरकार की इस व्यवस्था से किसानों को खेती से जुड़े खर्च और दीर्घकालिक निवेश के लिए अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का रास्ता खुला है। योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी विस्तृत प्रक्रिया संबंधित विभाग और बैंक के नियमों के अनुसार होगी।
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